दिल्ली में हुई हिंसा को भड़काने के आरोपी ताहिर हुसैन के उपर हिंसा के दौरान आईबी कॉन्सटेबल की हत्या और दंगा भड़काने का आरोप लगा है, ताहिर ने गुरुवार को राउज एवेन्यू अदलात में आत्मसमर्पण की याचिका दायर की लेकिन उसकी याचिका को कोर्य ने खारिज कर दिया। याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार होने के बाद उसके वकील मुकेश कालिया ने कहा कि, ताहिर हुसैन ने अतिरिक्त चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहूजा की अदालत में आत्मसमर्पण की याचिका डाली थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बताते चले कि, गिरफ्तार करने के बाद ताहिर की चिकित्सा औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद कस्टडी के लिए उसे कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया जाएगा।
गौरतलब हो कि, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी निगम पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ चार एफआईआर दर्ज की गई है। उसके खिलाफ दो एफआईआर तो खजूरी खास में की गई है और वहीं, दो दयालपुर थाने में दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर हत्या, दूसरी शस्त्र अधिनियम व दो दंगा भड़काने व सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की धाराओं में दर्ज की गई हैं।