रविवार को इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने कहा कि फैसला सुरक्षित रह लिया है जिसे सोमवार दोपहर दो बजे सुनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया उन्होंने ऐसेे लोगों पर कार्रवाई जो कानून को तोड़ने वाले हैं। दायर की गई याचिका का विरोध करते सरकार ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर नहीं होनी चाहिए।
बता दें कि विगंत दिनों हुए, सीएए व एनआरसी के विरोध प्रर्दशन के दौरान हुई हिंसा एवं आगजनी में नष्ट हुई सरकारी व निजी संपत्तियों की भरपाई के लिए प्रशासन ने चिन्ह्ति उपद्रवियों से वसूली अभियान शुरू कर नुकसान की भरपाई शुरू कर दी।
राजधानी के प्रमुख चैराहों पर उपद्रवियों की तस्वीर वाले पोस्टर भी लगवायें गये है। इसकी शुरूआत 19 दिसंबर से हो गई थी। हजरतगंज सहित कई नामी चैराहों पर इन उपद्रवियों की तस्वीर लगा दी गई है।
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश का कहना है कि राजस्व कोर्ट स्तर से नुकसान की भरपाई के लिए उपद्रवियों के खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी किया गया हैं। इस हिंसक प्रदर्शन में 1.61 करोड़ की संपत्ति का नुसकान हुआ है।