
पटना. राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया है। इसका पालन नहीं करने वालों पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला भी लिया है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इसका पालन आम लोगों के साथ-साथ सब्जी, फल, दवा व किराना दुकानदार और उनके कर्मियों को अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करना होगा। दूसरे व्यवसायिक संस्थानों में काम करने वाले, सफाई कर्मी, सुधा डेयरी का उत्पाद बेचने वालों के लिए भी मास्क को अनिवार्य किया गया है। घर का बना मास्क भी पहन सकते हैं।