
राज्य में अपर महाधिवक्ता समेत सरकारी वकीलों और अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए आवेदन देने की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। आवेदन के लिए पहले ही दो बार तिथि बढ़ाई गई थी। इन पदों के लिए पर्याप्त आवेदन मिल गए हैं। यह जानकारी महाधिवक्ता राजीव रंजन ने गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट को दी। महाधिवक्ता ने इस आशय का शपथपत्र भी दाखिल किया। इसके बाद चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने याचिका दायर कर अपर महाधिवक्ता सरकारी अधिवक्ता और अन्य पदों का पैनल तयार करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का आग्रह किया गया था। एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में वकील आवेदन नहीं कर सके हैं। इस पर महाधिवक्ता ने बताया कि पहली बार इन पदों के लिए आवेदन 23 अप्रैल तक मांगे गए थे। इसके बाद लॉकडाउन को देखते हुए दो बार तिथि बढ़ाई गई। 16 अप्रैल तक जो आवेदन मिले हैं उसे स्वीकार किया गया है। पहले सिर्फ ऑफ लाइन आवेदन की व्यवस्था थी। लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन आवेदन भी मांग गए। बड़ी संख्या में लोगों ने ई-मेल से आवेदन किया है। अपर महाधिवक्ता के चार, सरकारी अधिवक्ता के 31, स्पेशल पीपी के सात और एपीपी के 50 पदों के लिए 23 मार्च तक 392 आवेदन मिल चुके थे। लॉकडाउन की अवधि में करीब 100 आवेदन और मिले हैं। इस कारण इन पदों के लिए पर्याप्त आवेदन आ गए हैं। इस कारण अब आवेदन के लिए तिथि बढ़ाना उचित नहीं होगा। महाधिवक्ता के शपथपत्र के आलोक में हाईकोर्ट ने याचिका निष्पादित कर दी।