
मुजफ्फरपुर। कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम को लेकर लॉकडाउन 3 लागू है। इस अवधि में पूर्व में जिले में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के संबंध में गृह विभाग के पत्र के आलोक में जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने अन्य सामग्रियों के लिए गुरुवार से निर्धारित दिन व समय के अनुसार सशर्त दुकान खोलने का आदेश जारी किया है। डीएम ने कहा कि सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी। साथ ही दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए एसडीओ अपने स्तर से निर्धारित दिन व समय में बदलाव कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान सैलून बंद रहने से बहुत से लोग बाल बड़े होने की शिकायत कर रहे थे। अब सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक सैलून व स्पा को खोलने की इजाजत दी गई है। इस दौरान सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखना होगा।
गोला बनाकर ही सामान की बिक्री
वहीं, प्रतिदिन हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर की दो दुकानों को खोलने के लिए डीटीओ रोस्टर बनाएंगे। प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या अधिक रहने पर भीड़ को कम करने के लिए डीटीओ द्वारा आवश्यकता अनुसार अलग-अलग दिन व समय पर खोलने का निर्देश दिया जा सकता है। डीएम ने कहा कि सभी दुकानदार निर्धारित मापदंड के तहत मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए दुकानों पर गोला बनाकर ही सामान की बिक्री करेंगे।
1. इलेक्ट्रिकल गुडस, पंखा, कुलर, एयर-कंडीशनर्स की बिक्री व मरम्मत —-सोमवार, बुधवार व शुक्रवार —–10 बजे दिन से 4 बजे शाम तक
2. इलेक्ट्रिकल गुडस जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस व बैट्री की बिक्री व मरम्मत
–सोमवार, बुधवार व शुक्रवार—10 बजे दिन से 4 बजे शाम तक
3. ऑटोमोबाइल्स, टायर, टयूब्स, लुब्रिकेंट( मोटर वाहन, बाइक व स्कूटी सहित)
—-मंगलवार, गुरुवार व शनिवार —-10 बजे दिन से 4 बजे शाम तक
4. ऑटोमोबाइल्स, स्पेयर पाटर्स की दुकानें
—-मंगलवार, गुरुवार व शनिवार —10 बजे दिन से 4 बजे शाम तक
5. मोटर गैरेज व वर्कशॉप —सोमवार से शनिवार
–10 बजे दिन से 4 बजे शाम तक
6. हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट दुकान व प्रदूषण जांच केंद्र
— सोमवार से शनिवार
-10 बजे दिन से 4 बजे शाम तक
7. निर्माण सामग्री के भंडारण व बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, ईंट, प्लासिटक पाइप हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट व शटरिंग सामग्री ——-सोमवार से शनिवार —10 बजे दिन से 4 बजे शाम तक
8. स्पा व सैलून
–सोमवार से शनिवार
– 7 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक।