
पटना। पटना के कई बाजारों में 45 दिन बाद शुक्रवार से हलचल शुरू हो जाएगी। बिजली व इलेक्ट्रॉनिक दुकानें खुलने से यहां का सन्नाटा टूटेगा। हार्डवेयर, ऑटोमाबाइल पाट्र्स, निर्माण सामग्री की दुकानें और गैराज भी खुलेंगे। दुकानें शुक्रवार, सोमवार और बुधवार को ही खुलेंगी। दुकानदारों ने गुरुवार दिनभर इसकी तैयारी की। दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए घेरा बनाए। कई दुकानदारों ने मास्क पहनने के बाद ही सामान देने का बोर्ड भी टांग दिया है।
ये दुकानें खुलेंगी
इलेक्ट्रिकल सामान, पंखा, कूलर व एसी बेचने और मरम्मत करने वाली दुकानें, मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस व बैट्री बेचने व मरम्मत करने वाली दुकानें
मोटर वाहन गैराज, मोटर साइकिल व स्कूटर मरम्मत वर्कशॉप, ऑटोमोबाइल, स्पेयर पाट्र्स दुकानें, टायर, ट्यूब, लुब्रिकेंट की दुकानें
प्रदूषण जांच केंद्र, सीमेंट, स्टील, बालू, गिट्टी, ईट की दुकानें, प्लास्टिक पाइप दुकान, हार्डवेयर, सैनिटरी र्फिंटग दुकान, लोहा, शर्टंरग सामग्री व पेंट की दुकानें
…लेकिन यहां की दुकानें नहीं खुलेंगी
बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में हरिहर चैंबर, कोतवाली थाना अंतर्गत चांदनी मार्केट, मौर्या कॉम्प्लेक्स।, पाटलिपुत्रा क्षेत्र अंतर्गत गोसाईंटोला रोड मार्केट, शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजा बाजार मार्केट, हवाई अड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत शेखपुरा बाजार ,राजा बाजार, खाजपुरा बाजार ,जगदेव पथ बाजार, श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्मा सेंटर मार्केट, गर्दनीबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत चितकोहरा मार्केट, कदमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत चूड़ी मार्केट, पीरबहोर थाना क्षेत्र अंतर्गत हथुआ मार्केट ,खेतान मार्केट, बाकरगंज मार्केट, परसा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरथौल बाजार, परसा, इतवार पुर बाजा
सेनेटाइजर रखना होगा
काउंटरों पर ग्राहकों के लिए मुफ्त सैनेटाइजर की व्यवस्था रहेगी। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि जहां सैनेटाइजर नहीं हैं, वहां हाथ धोने के लिए साबुन मुहैया कराया जाए। इसके अलावा सर्दी व खांसी के लक्षणों वाले किसी कर्मचारी या ग्राहक को काउंटर के नजदीक आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
तैयारी पूरी दुकान के बाहर घेरा बना लिया
बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप सर्राफ ने बताया कि ज्यादातर ने दुकान के बाहर घेरा बना लिया है, शुक्रवार तक सभी बना लेंगे। प्रशासन के सभी निर्देशों का पालन होगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन और मार्केट कॉम्प्लेक्स में दुकान खोलने की छूट नहीं है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट कॉम्पलेक्स व शॉपिंग मॉल की दुकानें नहीं खुलेंगी।
दुकान का कागजात ही पास
दुकानदारों को अपनी दुकान जाने के लिए अपने पास दुकान से संबंधित कागजात रखना होगा। इसे ही पास के रूप में माना जाएगा। ग्राहक को नजदीक की दुकान से सामान खरीदना होगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। डीएम के निर्देश पर सभी एसडीओ और डीएसपी ने चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस कर्मियों को इस आशय की जानकारी दे दी है कि दुकानदारों को कागजात देखकर जाने दें।
भीड़ नहीं लगाएं : डीएम
डीएम कुमार रवि ने कहा कि शुक्रवार को पहला दिन होगा, जब बाजार में दुकानें खुलेंगी। हालांकि बाजार में भीड़ नहीं हो, इसके लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। लोगों से अपील की गई है कि वह एक जगह पर भीड़ नहीं लगाएं। जो प्रतिबंधित इलाके हैं वहां किसी भी कीमत पर दुकान को खोलने का निर्देश नहीं दिया गया है।
ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य
दुकानों पर सामान खरीदने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जिनके पास मास्क नहीं होगा, उन्हें दुकानदारों से कोई सामान नहीं मिल सकेगा। बिहार राज्य व्यावसायिक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि महासंघ के दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना मास्क लगाए किसी भी ग्राहक को सामान की बिक्री नहीं करेंगे।
निर्देश नहीं माना तो बंद होगी दुकान कार्रवाई भी होगी
जिला प्रशासन के निर्देशों के पालन में लापरवाही होने पर दुकानें बंद भी हो सकती है। सामाजिक दूरी टूटी तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों को तुरंत बंद करवा दिया जाएगा। निर्देशों का शत प्रतिशत पालन कराने की जिम्मेवारी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सौंपी गयी है।