
नोएडा। देश भर में नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन आज 13 वे दिन भी जारी है। इस दौरान गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने अहम निर्णय लेते हुए नोएडा-ग्रेटर नोएडा धारा-144 लगाने का फैसला लिया है।
वहीं नोएडा सेक्टर-108 स्थित कार्यालय में रविवार को पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने जिले के सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पुलिस आयुक्त ने जिले में लागू धारा-144 का प्रभावी ढंग से पालन कराने को लेकर दिशा निर्देश दिए।
आपको बता दे जिले में जगह-जगह चल रहे किसानों के प्रदर्शन व आज को लेकर जिले में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इस बीच जिले में चिल्ला बॉर्डर सहित दलित प्रेरणा स्थल पर किसान यूनियन के लोग कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया है।
इसके साथ हि जिले में किसानों ने दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बाधित करने की चेतावनी दी है। जिसको लेकर ही पुलिस प्रशासन की ओर से सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में पुलिस आयुक्त ने देर शाम यह बैठक की।
वहीं बैठक में कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से धारा-144 लागू करने का फैसला हुआ। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने धारा- 144 लागू करने कई गाइडलाइंस जारी करते हुए बताया कि 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती, 25 दिसंबर को क्रिसमस, 31 दिसंबर को वर्ष का अंतिम दिन एवं 1 जनवरी को नववर्ष के उपलक्ष में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इन अवसरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका है। कोरोना महामारी की स्थिति की गंभीरता एवं तत्कालिकता को देखते धारा-144 को रविवार से लागू कर दिया गया है। यह 2 जनवरी 2021 तक प्रभावी रहेगी।
बता दे कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अनशन, धरना व प्रदर्शन नहीं करेगा। इस दौरान ना ही कोई चक्का जाम करेगा और ना ऐसा करने के लिए किसी दूसरे को प्रेरित करेगा।
वहीं कंटेनमेंट जोन में केवल चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर, अन्य किसी भी व्यक्ति का अंदर तथा बाहर की ओर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। शादी समारोह में एक समय में एक जगह पर अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
सार्वजनिक जगह पर मास्क पहनना व शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले वीडियो एवं अडियो सामग्री के क्रय-विक्रय अथवा प्रदर्शन व बजाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
इस दौरान कोई व्यक्ति किसी भी स्थान पर आग्नेयास्त्र, अन्य प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, चाकू या अन्य किसी प्रकार के घातक हथियार को लेकर नहीं जायेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक जगह पर शराब का सेवन प्रतिबंधित रहेग।