
जरूरी सूचना-
लाइसेंस धारक के लिए तीसरा हथियार रखना बना दंडनीय अपराध
दो से अधिक हथियार रखने वाले पर कानूनी कार्रवाई
केंद्र सरकार ने पिछले साल 13 दिसंबर को इस आशय की अधिसूचना जारी करते हुए लाइसेंस धारकों को एक वर्ष का समय दिया था।
अधिसूचना में कहा गया था कि दो से अधिक हथियार रखने वालों को या तो निकटवर्ती थाने में जमा कराना होगा या शस्त्र डीलर के यहां बेचना होगा।
पटना के शस्त्र दंडाधिकारी कुमारिल सत्यानंद ने बताया, अब जिन लाइसेंसधारकों के पास दो से ज्यादा हथियार होंगे, उन पर कार्रवाई होगी।
दो से अधिक जितने भी हथियार होंगे, उसे जब्त किया जाएगा। हालांकि, प्रशासन के पास अभी कोई ऐसी ठोस सूची नहीं है कि पटना में कितने लोगों के पास दो से अधिक हथियार हैं।
इस वजह से दो से अधिक हथियार रखने वालों की सही सूची बनाना आसान नहीं लग रहा है। इधर, अधिक हथियार रखने पर प्रतिबंध में एक साल छूट की समय सीमा खत्म होते ही प्रशासन के स्तर पर जब्ती की तैयारी की जाने लगी है। सोमवार से तीसरा हथियार जब्त होना शुरू हो जाएगा।