
रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बाबूलाल मरांडी की ओर से दाखिल आइए याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इसमें उनकी ओर से मूल याचिका में संशोधन करने की मांग की गई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने मूल याचिका में संशोधन करने की इजाजत दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को खंडपीठ में भेजने का आदेश दिया।
दरअसल बाबूलाल मरांडी की ओर से दलबदल मामले में स्पीकर की ओर से जारी नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके बाद उनकी ओर से एक आइए याचिका दाखिल कर इसमें संशोधन की मांग की गई थी। आइए याचिका में उनका कहना था कि विधानसभा के नियम के अनुसार अध्यक्ष दलबदल मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं।
हालांकि इस दौरान विधानसभा के अधिवक्ता मनोज टंडन की ओर से संशोधन दाखिल करने का विरोध किया गया। उनका कहना था कि यह नियमानुसार सही नहीं है। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी को मूल याचिका में संशोधन करने की इजाजत दे दी। चूंकि इस मामले में अब विधानसभा के नियम को चुनौती दी गई है। इसलिए उक्त याचिका की सुनवाई अब खंडपीठ में होगी। इसको देखते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले को खंडपीठ में भेजने का निर्देश दिया है।